Sunday, 4 January 2015

Article on Human Development in India

आवासीय जनकल्याण संघ 

Residential Welfare Association (RWA)

मानव विकास की आधारशिला

(Foundation of Human Development)
लेखक - महेश कुमार बैरवा 

लेखन का उद्देश्य :

(१) भारत में मानव विकास के लिए एक मजबूत आधारशिला तैयार करना। 
(२) मानव विकास में जनता की भागीदारी को बढ़ाना। 
(३) चुनाव के समय राजनितिक दलों द्वारा व्यय किये धन का ज्यादा बेहतर तथा व्यस्थित रूप से प्रयोग करना। 
(४) देश के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित स्वयंसेवक प्रदान करना। 
(५) खेलों के विकास का वातावरण पैदा करना। 
(६) आपसी सहयोग तथा एकता की भावना को बढ़ावा देना।
(७) देश की जनता को अधिक लचीलापन (Resilience) प्रदान करना।
(८) देश की जनता की बेध्यता (Vulnerability)  को कम करना। 

RWA - एक परिचय 

भारत एक विकासशील देश है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भारत देश को मजबूत नेतृत्व  मिला है लेकिन केवल मजबूत नेतृत्व से भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा सपना पूरा नहीं होता। आज देश के सामने बेरोजगारी, बढ़ता बजट घाटा, सकल घरेलु निवेश में कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव आदि अनेक समस्याएं मौजूद है। आज देश की जनता की विकाश में भागीदारी की अधिकाधिक जरूरत है।  आज जरूरत इस बात की है हम हर छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर सरकार का मुँह न ताकते  हुए  सामूहिक पहल कर समस्याओं का समाधान करें। ओलम्पिक पदक सारणी में भारत के स्थान को लेकर सरकार को दोष देना बंद कर कुछ ऐसा करें कि देश को विभिन्न खेलों में इतने प्रशिक्षित खिलाडी प्राप्त  हों  कि भारत का नाम पदक तालिका में सबसे ऊपर दिखाई दे। 

आइये, हम इस दिशा में एक संयुक्त प्रयास करें, जो देश के विकाश की राह में मील का पत्थर साबित हो।  देश के विकास के लिए हमें देश के प्रत्येक परिवार का सर्वमुखीय विकास करना होगा। प्रत्येक परिवार का विकास करने के लिए जरूरी है कि परिवार के हर अंग का विकास किया जाये।  इसके अंतर्गत निम्न लिखित लक्ष्यों को शामिल किया जा सकता है :-
१. परिवार के मुखिया का सर्वमुखीय विकास तथा  आय में वृद्धि
२. गृहस्वामिनी का सर्वमुखीय विकास तथा आय में वृद्धि
३. बच्चों का सर्वमुखीय  विकास
४. वृद्ध माता-पिता की देखरेख

उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है जहाँ सामूहिक प्रयास संभव हो सके। शहरों में आवासीय जनकल्याण संघ (RWA ) गठित किये गए है।  हमारे लक्ष्यों को पूर्णता प्रदान करने में RWA  संगठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।   हमारा उद्येश्य सर्वप्रथम RWA के कार्यक्षेत्र तथा संरचना का विकास करना है।  हमें RWA की संरचना में वे सभी परिवर्तन करने होंगे जो इसके सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी तथा सामूहिक प्रयासों का अवसर प्रदान कर सके।  इसके साथ  हमें RWA  के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना होगा। इसके लिए हमें RWA के लिए फण्ड की व्यस्था करनी होगी।  इस लेख का उध्येश्य उपरोक्त विषयों पर विस्तृत चर्चा करना तथा सामूहिक प्रयाषों को एक मजबूत आधार प्रदान करना है जो देश को विकास की नयी ऊंचाइयों तक ले जा सके। 

  RWA  की आवश्यकता 

आधुनिक युग में संयुक्त परिवार व्यस्था लगातार समाप्त हो रही है तथा इसका स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है।  परिवार में यदि चार बेटे है तो शादी के बाद चारों बेटे अपनी पत्नी और बच्चो के साथ अलग हो जाते है।  ऐसी अवस्था में बूढ़े माता-पिता या तो अपने चारों बेटों से अलग रहना पसंद करते है या बारी-बारी से प्रत्येक बेटे के साथ रहते है।  बेटा दिन भर काम के लिए बाहर रहता है तथा बहु भी ग्रहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए काम करने लगती  है। ऐसे में बूढ़े माता पिता की देखभाल के लिए कोई नहीं होता है।  यह स्थिती और ख़राब तब हो जाती है जब वृद्ध दम्पति के कोई बेटा  न हो। ऐसी अवस्था में शहरों के इन छोटे घरों में जहाँ मुश्किल से एक या दो कमरों का घर होता है, बूढे  माता-पिता को निम्न आवश्यकताएं महसूस होती है:-
  • कोई ऐसा स्थान जहाँ वे  ताज़ी हवा का आनंद ले सकें।  ऐसा स्थान जहाँ वे  सर्दी के दिनों में धूप का आनंद ले सकें।  जहाँ वे अपना सारा दिन बिता सकें। 
  • कुछ लोग हों जिनसे वे अपने विचारों को बाँट सके तथा उनके विचारों को सुन कर उनका दृश्टिकोण समझ सकें। 
  • ऐसा स्थान जहाँ वे दैनिक अख़बार, पत्र-पत्रिकाएं तथा पुस्तकें पढ़ सके। 
  • कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उन्हें घर से हॉस्पिटल/डिस्पेंसरी छोड़ दे तथा वापस घर छोड़ दे तथा जो उनके  टूटे चश्मे को ठीक करवाने में उनकी मदद कर सके।  
RWA इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वरिष्ठ नागरिक क्लब का गठन करेगा।  RWA इस क्लब के लिए एक हॉल की व्यस्था करेगा।  जहाँ वे गर्मी के दिनों में वातानुकूलित सुविधा का लाभ उठा सकें।  RWA  इस क्लब के लिए पार्क/उद्यान की व्यस्था करेगा, जहाँ इस क्लब के सदस्य  ताज़ी हवा तथा सर्दियों में धूप का आनंद ले सके।  इसके अलावा RWA  सुबह के भ्रमण का कार्यक्रम का आयोजन करेगा, साथ ही योगासन तथा प्राणायाम के  प्रशिक्षण की भी व्यस्था करेगा।  RWA  समय समय पर इस क्लब के मनोरंजन के लिए हास्य कवि सम्मेल्लन का आयोजन करेगा।  वर्ष में दो  बार RWA क्लब के सदस्यों के लिए किसी धार्मिक स्थान या प्राकृतिक स्थान जैसा हरिद्वार, शिमला आदि स्थानो पर भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन करेगा।  

RWA वरिष्ठ नागरिकों के इस क्लब के लिए स्वयंसेवकों का एक समूह नियुक्त करेगा।  क्लब के सभी सदस्यों के पास इन स्वयंसेवकों का मोबाइल नंबर होगा।  जब किसी सदस्य को हॉस्पिटल जाने या दवाइयाँ मंगवाने आदि किसी प्रकार की आवश्यकता होगी वह स्वयंसेवक को फ़ोन करेगा तथा स्वयंसेवक वरिष्ठ नागरिक की यथासंभव मदद करेगा।  यह सेवा नि:शुल्क होगी अर्थात इसके लिए स्वयंसेवक क्लब के सदस्यों से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ की मांग नहीं करेगा। 

देखा गया है की शहरों में बारहवीं कक्षा तक विध्यालयों में विभिन्न खेलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।  बारह्वी के बाद जब छात्र कॉलेज में आगे की पढाई के लिए आवेदन करता है तो बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर कॉलेज में चयन किया जाता है। ऐसी दशा में कई छात्रों को कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाता है तथा इन छात्रों को घर बैठ कर (नॉन-कॉलेज) कॉलेज की पढाई पूरी करनी पड़ती है। इस प्रकार वह छात्र जो बारहवीं कक्षा तक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अंडर -१९ स्तर  तक भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करता था अब अवसर न मिलने व खेलों का वातावरण नहीं होने के कारण अपने हुनर (टैलेंट) को विकसित नहीं कर पाता है।  इससे खिलाड़िओं के हुनर का नाश होता है तथा खेलो के प्रति लोगों के रूझान पर बुरा असर पड़ता है।  इस प्रकार देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए खिलाडी नहीं मिल पाते है। 

गौरतलब है की हर खिलाडी देश के विकास के लिए एक एसेट का कार्य करता है। विभिन्न खेलों के विकास से देश को बड़ी मात्रा  में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है।  खेलों में मेजबानी मिलने से आर्थिक ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) मजबूत होता है तथा पर्यटन आदि अनेक सेवा क्षेत्र के उद्योगों का विकास होता है और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि किसी देश के विकसित होने की निशानी है।  वहीँ खिलाडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाते है।  

RWA अपने क्षेत्र में खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध होगा। RWA  अपने क्षेत्र के सभी सदस्य परिवारों से विभिन्न खेलों में  रूचि लेने वाले छात्रों की अलग-अलग सूचि तैयार करेगा। इसके बाद इन छात्रों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यस्था करेगा। इसके लिए RWA  प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक की व्यस्था करेगा। RWA  इन खिलाडियों के लिए खेल के मैदान, खेल के उपकरण आदि की व्यस्था करेगा। RWA प्रति माह विभिन्न खेलों में खेल प्रतियोगिताओं  का आयोजन करेगा। इन RWA स्तर प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को पारितोषिक (नगद राशि) तथा अन्तर-RWA  प्रतियोगिताओ में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पारितोषिक (नगद राशि) तथा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा प्रति वर्ष खिलाडियों को अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा।  इस प्रकार RWA न केवल खेलों को प्रोत्साहन देगा बल्कि खिलाडियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

इस प्रकार RWA के कार्यक्षेत्र में अनेक विषयों को शामिल किया गया है, जिनका आगे उल्लेख किया गया है:-


RWA  की विशेषतायें 

1. प्रत्येक RWA  भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
2. प्रत्येक RWA की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए।
३ . उस क्षेत्र विशेष के सभी परिवारों को RWA  का सदस्य  होना अनिवार्य होना चाहिए।
४ . RWA का एक सदस्यता फॉर्म होना चाहिए।
५.  सदस्यता के लिए सभी सदस्यों से एक निश्चित शुल्क लिया जाना चाहिए।(शुल्क १००० रूपया प्रति सदस्य)
६. प्रत्येक RWA  का अपना एक कार्यालय होना चाहिए।
७. यह कार्यालय पी डब्लू डी या  एम सी डी द्वारा मासिक किराये पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
८. RWA कार्यालय की देख रेख व भुगतान के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
९. RWA  प्रशाशनिक कार्यों के लिए कर्मी (स्टाफ)  नियुक्त करेगा. कर्मी  RWA  के क्षेत्र से बाहर से भी लिए जा सकते है। 
१०. ये कर्मी अपने काम के लिए RWA  के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होंगे।
११. प्रत्येक RWA  की अपनी एक वेबसाइट होगी, जिस पर उस RWA सम्बंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध होंगी।
१२. प्रत्येक सदस्य RWA का ऑनलाइन सदस्य भी होगा। RWA  प्रत्येक सदस्य को लोगिन आईडी तथा पासवर्ड की सुविधा प्रदान करेगा। 
१३. RWA की मुख्य कार्यकारी इकाई स्वयंसेवक  होंगे।
१४. प्रत्येक RWA  स्वयंसेवकों  का चयन अपने क्षेत्र विशेष से ही करेगा।
१५. प्रत्येक स्वयंसेवक  का RWA का सदस्य होना आवश्यक है। 
१६. प्रत्येक RWA के स्वयंसेवकों  का अपना एक ड्रेस कोड़ होगा जो किसी अन्य RWA  से भिन्न होगा।
१७. प्रत्येक स्वयंसेवक  को स्वयंसेवक बनने से पहले लिखित शपथ लेनी होगी जिसके प्रति वह नैतिक रूप से उत्तरदायी होगा।
१८. स्वयंसेवक बनने के लिए आवेदन अलग से भरा जाएगा जिसकी जिम्मेदारी वह भारत सरकार का राजपत्रित अधिकारी लेगा जो स्वयंसेवक का आवेदन सत्यापित व अग्रेषित करेगा।
१९. RWA  स्वयंसेवकों  के कार्यों के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा।
२०.एक विधानसभा क्षेत्र के सभी RWAs  का नियंत्रण  प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी (CAO ) करेगा।
२१. प्रत्येक सदस्य/स्वयंसेवक  की सदस्यता केवल एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
२२. एक राज्य के सभी परिवार किसी न किसी RWA के सदस्य होना अनिवार्य है।
२३. परिवार का मुखिया जिसका नाम  उस RWA के क्षेत्र की मतदाता सूचि में होगा, ही RWA  की सदस्यता के योग्य होगा।  एक परिवार को एक ही सदस्यता क्रमांक दिया जाएगा, परिवार के अन्य सदस्य इसी सदस्यता संख्या के अंतर्गत माने जाएंगे।
२३. RWA  का अध्यक्ष तथा कर्मी किसी राजनितिक दल के सदस्य नहीं होंगे।


मुख्य बिंदु :

RWA   

  •  RWA की एक निश्चित सीमा होगी। 
  • एक RWA के अंतर्गत कम से कम १००० परिवार तथा अधिकतम ५००० परिवार हो सकते है। 
  • प्रत्येक RWA का अपना एक कार्यालय होगा जो मुख्य बाजार के नजदीक स्थित होगा। 
  • RWA कार्यालय में निम्नलिखित सुविधाएँ होनी आवश्यक है: -
  1.  कम्युनिटी हॉल 
  2. लाइब्रेरी हॉल 
  3. वरिष्ठ नागरिक हॉल 
  4. अध्यक्ष  का कार्यालय
  5. सहायक कर्मियों (स्टाफ) का कार्यालय  
  6. स्वयंसेवकों का कार्यालय 
  7. भण्डारण कक्ष 
  8. बड़ा खेल का मैदान 
  • RWA के सभी कार्यालय एक  ही स्थान पर होना आवश्यक नहीं है।  
  • प्रत्येक RWA का अपना एक बड़ा खेल का मैदान होगा जिसमे वह सभी खेल गतिविधियों का संचालन करेगा। 
  • प्रत्येक RWA का अपना स्टाफ होगा जिसमे कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाधिकारी तथा अन्य सहायक होंगे। 
  • RWA अध्यक्ष का कार्यकाल ५ वर्ष होगा तथा उसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा RWA के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। 
  • यह  वेतन भोगी स्टाफ होगा, जिसका चयन अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा।  
  • RWA का अध्यक्ष, सचिव तथा जनकल्याण अधिकारी किसी भी  राजनितिक  दल  के सदस्य नहीं होंगे। 
  • प्रत्येक RWA  के  अध्यक्ष पद के नाम एक बैंक अकाउंट होगा जिसमे CAO द्वारा राजनितिक दलों  से प्राप्त फण्ड को स्थानांतरित किया जाएगा।  
  • सभी आठ गतिविधियों में  गतिविधी पर कितना - कितना धन खर्च करना है यह निर्णय RWA के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा हालाँकि सभी आठ गतिविधियों को बनाये रखना अनिवार्य होगा। 
  • RWA का एक  दान (चैरिटी) खाता होगा जिसमे कोई भी स्वेच्छा से दान कर सकेगा। 
  • RWA  की अपनी एक वेबसाइट होगी जिस पर RWA  की  गतिविधियाँ की जानकारी उपलब्ध होंगी। 
  •  प्रत्येक RWA अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा :-
  1. प्रत्येक सदस्य का लोग इन आईडी और पासवर्ड होगा।  लोगिन आईडी सदस्य का सदस्य क्रमांक होगा जो उसे सदस्य बनने पर मिलेगा ।  प्रत्येक  सदस्य के आवेदन पत्र में  दी गयी सूचनाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। 
  2. RWA की संक्षिप्त जानकारी। 
  3. RWA के कार्यक्षेत्र की जानकारी। 
  4. अध्यक्ष  व कर्मियों (स्टाफ) की जानकारी तथा उनके दूरभाष नंबर। 
  5. स्वयंसेवकों का नाम, समूह का नाम, उनके दूरभाष नंबर। 
  6. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें, पत्र- पत्रिकाओ के नाम, समय- सारणी, सदस्यों के नाम। 
  7.  वरिष्ठ नागरिक क्लब के  सदस्यों का नाम। 
  8. RWA की सभी गतिविधियों की सूचनाये व जानकारी। 
  9. खेल पोर्टल। 
  10. एनुअल रिपोर्ट। 
  11. एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। 
  12. फाइनेंसियल पोर्टल।

सदस्यता आवेदन पत्र 

  1. नाम:
  2. पिता का नाम:
  3. माता का नाम :
  4. शैक्षणिक योग्यता :
  5. तकनिकी योग्यता :
  6. अनुभव:
  7. खेल गतिविधियाँ :
  8. पता :
  9. क्या आप स्वयंसेवक बनना चाहते हैं : हाँ /नहीं 
  10. फोटो :
  11. परिवार के सदस्यों का विवरण :(१क़्रम संख्या २. नाम ३. सम्बन्ध ४. शैक्षणिक योग्यता ५. अनुभव)
  12. टिप्पणी :
  13. हस्ताक्षर :
  14. दिनांक :
  15. स्थान :
  16. मोबाइल नंबर :
  17. संलग्नक (केवल उसी क्षेत्र का मतदाता पहचान पत्र )  

  RWA मुख्यालय 

  • एक विधानसभा क्षेत्र के सभी RWAs  का एक मुख्यालय होगा,  जो क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित होगा। 
  • मुख्यालय में सभी RWA s का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  (CAO) बैठेगा। 
  • CAO अपनी गतिविधियों के संचालन लिए  कर्मियों (स्टाफ) का चयन करेगा। 
  • सभी RWAs  अपनी आगामी वर्ष की फण्ड की मांग मुख्यालय में CAO की स्वीकृति के लिए भेजेंगे।  
  • इसके अतिरिक्त CAO  RWAs  के आपसी व्यवहार को नियंत्रित करेगा  तथा PCAO तथा RWAs  के बीच मध्यस्थता  करेगा। 
  • CAO  किसी राजनितिक पार्टी का सदस्य नहीं होगा। 
  • CAO का चुनाव RWAs के अध्यक्षों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा  किया जायेगा। 
  • CAO का कार्यकाल ५  वर्ष होगा। 
  • CAO  RWA से  सभी फण्ड की मांगों को व्यस्थित  तथा स्वीकृत कर PCAO के लिए अग्रेषित करेगा । 
  • CAO PCAO से प्राप्त फण्ड को RWAs  के खातों में स्थानांतरित करेगा। 
  • CAO कार्यालयों  की अपनी अलग वेबसाइट  होगी जिसमे सभी RWAs  के बीच होने वाली सभी गतिविधियों की सूचना उपलब्ध होगी। 
  • इस वेबसाइट पर सभी RWAs  की वार्षिक रिपोर्ट तथा RWAs  के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे। 
  • CAO RWAs  के गठन/पंजीकरण का आवेदन स्वीकृत कर  उसे  PCAO को अग्रेषित करेगा। 
  • PCAO की स्वीकृति के बाद ही किसी  RWA का गठन किया जाएगा। 

CAO मुख्यालय 

  • राज्य स्तर पर CAO मुख्यालय का गठन किया जाए जिसमें प्रिंसिपल CAO (PCAO) बैठेगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों के CAOs  इसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। 
  • PCAO का कार्यकाल ५ वर्ष होगा।
  • सभी राजनितिक दलों के प्रदेशाध्यक्ष/राज्याध्यक्ष प्रतिवर्ष अप्रैल माह में CAO मुख्यालय में उपस्थित होंगे तथा राज्य के सभी RWAs के लिए फण्ड का आवंटन करेंगे जिसे बजट का नाम दिया जाएगा।
  • बजट में सभी RWAs ,नए RWAs के गठन, मुख्यालय तथा आपात्कालीन कोष लिए अलग अलग फण्ड का आवंटन किया जाएगा। 
  • आपात्कालीन कोष फण्ड की कमी के समय RWAs की बेसिक गतिविधियों का सञ्चालन करेगा। 
  • बजट PCAO द्वारा सभी CAOs के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 
  • PCAO RWAs की राज्य स्तर की गतिविधियों का नियंत्रण करेगा। 
  • PCAO बजट से प्राप्त  फण्ड सभी CAOs  के बैंक खातों  में स्थानांतरित करेगा। 
  • सभी राज्यों के PCAO भारत सरकार के  प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के सीधे  नियंत्रण में होंगे।  
  • PCAO का चुनाव  सभी CAOs द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाएगा. 
  • PMO किसी RWA को मान्यता प्रदान करेगा। 

RWA पंजीकरण की शर्तें 

  • किसी RWA के भारत सरकार द्वारा पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा :-
  1. कम से कम १०००  और अधिक से अधिक ५००० सदस्य परिवार होने आवश्यक है। 
  2. निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। 
  3. कुल सदस्य संख्या का कम से कम १/२० भाग स्वयंसेवक  अनिवार्य  है। 
  4. अध्यक्ष  तथा सहायक कर्मियों  का होना अनिवार्य  है। 
  5.  अपना कार्यालय होना चाहिए जिसमे ऊपर लिखित ८ बिंदु (देखें मुख्य बिंदु- RWA) उपलब्ध होने चाहिए। 
  6.  अपनी वेबसाइट होनी  चाहिए। 
  7. आवेदन पत्र CAO  तथा PCAO द्वारा स्वीकृत तथा अग्रेषित  होना चाहिए। 
  8. पंजीकरण का अधिकार पीएमओ को सौंपा जाएगा। 

स्वयंसेवक 

RWA स्वयंसेवक  RWA के लिएकार्यपालिका की भूमिका अदा करेगा। स्वयंसेवक  की निम्न विशेषता होगी :-
  • RWA  की सदस्य संख्या का अधिकतम १/१० भाग तथा कम से काम १/२० भाग स्वयंसेवी होंगे।
  • सभी स्वयंसेवक एक वर्ष के लिए चुने जायेंगे।  
  • RWA में स्वयंसेवक बनने के लिए अलग से आवेदन करना होगा। स्वयंसेवक का आवेदन पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा  सत्यापित तथा अग्रेसित  किया जाना चाहिए।
  • प्रत्येक स्वयंसेवक स्वयंसेवक बनते समय शपथ लेगा, शपथ आवेदन पत्र पर मुद्रित होगी। 

शपथ 

सामाजिक कार्यकर्ताओं का धर्म (Duties of Social Workers) -(Linton B. Swift) 

मैं व्यक्ति मानव की व्यक्तित्व की गरिमा का आदर करता हूँ और उसे सभी सामाजिक संबंधों का मूल आधार समझता हुँ। 
मेरा विश्वास है कि सामान्य मानव में अपने उच्च-लक्ष्यों की और बढ़ने की असीम क्षमता है।  
मैं अन्य मनुष्यों के साथ उसके वैयक्तिक गुणों के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हूँ, जाति , धर्म, वर्ण, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर नही।  
मैं सबके हित का प्रश्न उपस्थित होने पर अपने निजी स्वार्थों का त्याग करने को तैयार रहता हुँ। 
मैं मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरी सबसे बड़ी देन यही हो सकती है कि उसे अपनी क्षमताओं को विकसित  तथा कार्यरूप में व्यवहृत करने की सुविधाएं प्राप्त होने लगें।  
मैं  किसी भी व्यक्ति के वैयक्तिक मामले में उसकी अनुमति के बिना दखल देना नहीं पसंद करूंगा, किन्तु वह व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है, जिससे स्वयं उसकी अथवा अन्य लोगों की हानि हो सकती है तो ऐसी आकस्मिक स्थिति में मैं उसके मामले में दखल दूंगा और उसे रोकना मैं  अपना कर्तव्य समझूंगा। 
मेरा यह  विश्वास है कि किसी व्यक्ति के लिए सबसे  गर्व का विषय और समाज के प्रति उसकी सबसे बड़ी देन यही हो सकती है कि  वह व्यक्ति मेरे या अन्य किसी के व्यक्तित्व से अपने व्यक्तित्व को भिन्न रखे और समाज की भीड़ में अपने व्यक्तित्व को खोने न दे।  इसलिए मैं व्यक्तित्व की भिन्नताओं को स्वीकार करूँगा और उनके रहते हुए भी उपयोगितापूर्ण सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करूंगा। 
मैं किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में अपना मत तब तक नहीं निर्धारित करूंगा, जब तक ईमानदारी के साथ प्रयत्न करके, उसे- केवल उसके मुँह से निकले शब्दों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व की समग्रता, उसकी बाह्य परिस्थितियों के प्रति उसकी द्रष्टि के आधार पर, पूरी तरह समझ नहीं लूंगा। 
दूसरों को अच्छी तरह समझने के लिए प्रथम आवश्यक शर्त के रूप में मैं निरंतर अपने को समझने और नियंत्रित करने का प्रयत्न करूँगा और साथ ही अपने दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों को भी अनुशाषित रखूंगा, जिनके कारण दूसरों के साथ मेरे सम्बन्धों  बिगड़ने की आशंका हो सकती है। 
  • स्वयंसेवक  की अपनी एक वर्दी होगी जिस पर RWA तथा क्षेत्र का नाम लिखा होगा। वर्दी की बाँहों के दोनों और स्वयंसेवक  लिखा होगा। 
  • यह वर्दी स्वयंसेवक को RWA द्वारा प्रदान की जाएगी।
  • प्रत्येक RWA के स्वयंसेवकों की वर्दी का रंग अलग होगा। 
  • RWA अपने सभी स्वयंसेवको की सूचना अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा। 
  • RWA के सभी स्वयंसेवकों का एक मुखिया होगा जिसे इंचार्ज कहा जाएगा। 
  • जनकल्याण अधिकारी सभी स्वयंसेवकों को नियंत्रित करेगा तथा कार्यों की क्रियान्विति लिए निर्देश देगा। 
  • RWA अपने सभी स्वयंसेवकों को १० -१० स्वयंसेवकों के समूह में बाँट देगा। प्रत्येक समूह अलग अलग गतिविधियाँ की जिम्मेदारी लेगा। 
  • प्रत्येक समूह  के सभी सदस्य प्रति माह सभी गतिविधियों में बदले (Transfer) जा सकेंगे।
  • स्वयंसेवक अपने  कार्यों के लिए सम्मिलित रूप से RWA के अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होंगे।  
  • स्वयंसेवक किसी कार्य का प्रस्ताव जनकल्याण अधिकारी  के सामने रखेंगे तथा उपयुक्त तर्क प्रस्तुत करेंगे, जनकल्याण अधिकारी इसकी  सिफारिश (Recommendation) अध्यक्ष से करेगा तथा अंतिम निर्णय अध्यक्ष  द्वारा ही लिया जाएगा।  
  • स्वयंसेवक किसी  राजनितिक पार्टी के सदस्य हो सकते है। 
  • स्वयंसेवी अपने द्वारा की गयी सेवा के RWA के सदस्यो या सदस्य के परिवार से किसी प्रकार की भुगतान राशि की मांग नहीं करेंगे।  

स्वयंसेवकों को भुगतान 

  • RWA स्वयंसेवकों को  योग्य होने पर मासिक रूप से भुगतान देगा। 
  •  इसके लिए स्वयंसेवक को भुगतान पत्र (Challan ) अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना  होगा। 
  • स्वयंसेवक को दिन में की गयी सभी  सेवाओं  के लिए ५० रूपया तथा रात के समय की गयी सभी सेवाओं के लिए ७० रूपया प्रति घंटा की दर से भुगतान किया  जाएगा। 
  • दिन में सुबह ६ बजे से शाम के ८ बजे तक दिन माना जायेगा तथा शाम के ८ बजे बाद सुबह ६ बजे से पहले रात मानी जायेगी। 
  • भुगतान की लिए स्वयंसेवक को भुगतान पत्र (Challan ) भर कर जमा करवाना होगा। 
  • प्रत्येक स्वयंसेवक प्रत्येक  कार्य के बाद सेवी (जिसकी सेवा की गयी) से भुगतान पत्र पर  हस्ताक्षर लेगा तथा सेवी संतुष्टि संख्या प्रदान करेगा। 
  • स्वयंसेवक को भुगतान (कुल समय x दर x संतुष्टि संख्या/१० = भुगतान की राशि) के आधार पर भुगतान दिया जाएगा। 
  • प्रत्येक स्वयंसेवक को भुगतान प्राप्त करने के लिए कम से कम माह में २० घंटे सेवा कार्य करना आवश्यक होगा।  इससे कम समय की सेवा के लिए कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। अर्थात भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवक को माह में २० या २० से अधिक घंटे सेवा कार्य करना अनिवार्य होगा।  
  • स्वयंसेवक को भुगतान पत्र (Challan) निर्धारित प्रारूप में भर कर हस्ताक्षर करने होंगे इसके बाद वेलफेयर अधिकारी उसे सत्यापित करेगा तथा अनुमोदन व  स्वीकृति के लिए उसे अध्यक्ष  के समक्ष प्रस्तुत  करेगा। 
  • अध्यक्ष  की स्वीकृति के बाद भुगतान पत्र  खजांची (Treasurer) के पास जायेगा तथा खंजाची स्वयंसेवक को भुगतान करेगा।  
  • चालान का प्रारूप :- 

स्वयंसेवक चालान पत्र 

  1. चालान संख्या :
  2. स्वयंसेवक का नाम :
  3. सदस्यता संख्या :
  4. परिवार की सदस्यता संख्या :
  5. माह तथा वर्ष :
  6. सेवा का विवरण :
  • क्रम संख्या 
  • सेवी का नाम 
  • सदस्यता संख्या 
  • कार्य का नाम 
  •  कार्य की प्रकृति का कूट (१-८ RWA के कार्यों की सूचि में से)
  • कार्य का समय (घंटों  में) १. दिन २. रात 
  • संतुष्टि संख्या (पैमाना १-१० )
  • सेवी के हस्ताक्षर 
7. स्वयंसेवक के हस्ताक्षर :
8. दिनांक :
9. जनकल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन तथा अग्रेषण  हस्ताक्षर  सहित :
10अध्यक्ष की स्वीकृति तथा हस्ताक्षर :
11. खजांची के हस्ताक्षर :


स्वयंसेवी सदस्यता आवेदन पत्र 

  1. नाम:
  2. पिता का नाम:
  3. माता का नाम :
  4. सदस्यता क्रमांक :
  5. शैक्षणिक योग्यता :
  6. तकनिकी योग्यता :
  7. अनुभव:
  8. खेल गतिविधियाँ :
  9. भागीदारी का प्रकार: पूरे समय के लिए /निश्चित समय के लिए 
  10. यदि निश्चित के लिए तो समय का ब्यौरा:(कुल घंटे)
  11. पता :
  12. फोटो :
  13. टिप्पणी :
  14. हस्ताक्षर :
  15. दिनांक :
  16. स्थान :
  17. मोबाइल नंबर :
  18. संलग्नक (केवल उसी क्षेत्र का मतदाता पहचान पत्र ):
  19. जनकल्याण  अधिकारी द्वारा सत्यापन तथा अग्रेषित :
  20. अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा स्वीकृती :

वार्षिक  रिपोर्ट 

  • प्रत्येक RWA प्रति वर्ष अपनी वार्षिक  रिपोर्ट प्रकाशित करेगा जिसमे उस RWA  की वर्ष भर की गतिविधियों  तथा उनमें खर्च की गयी राशि का ब्यौरा  होगा। 
  • इसी प्रकार प्रत्येक CAO प्रति वर्ष अपनी वार्षिक  रिपोर्ट प्रकाशित करेगा जिसमे विधानसभा क्षेत्र के सभी  RWAs   की वर्ष भर की गतिविधियों  तथा उनमें खर्च की गयी राशि का ब्यौरा  होगा। 
  • राज्य स्तर पर PCAO प्रति वर्ष अपनी वार्षिक  रिपोर्ट प्रकाशित करेगा जिसमे राज्य  के सभी  RWAs   की वर्ष भर की गतिविधियों  तथा उनमें खर्च की गयी राशि का ब्यौरा  होगा। 
  • सभी RWA, CAO तथा  PCAO की वार्षिक  रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी उनकी  वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।  

वार्षिक  रिपोर्ट  

  1. RWA  एक परिचय 
  2. RWA का लक्ष्य 
  3. अध्यक्ष  तथा कर्मियों  का विवरण 
  4. स्वयंसेवकों का विवरण 
  5. विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत विवरण 
  6. अन्य उपलब्धियां 

बैलेंस शीट 

  • ओपनिंग बैलेंस 

  • कुल वार्षिक आय 

  1. सदस्यता शुल्क से आय 
  2. योगदान/उगाही से आय 
  3. राजनितिक दलों से प्राप्त कुल राशि 
  4. दान से प्राप्त आय 
  5. अन्य गतिविधियों से प्राप्त आय 

  • कुल वार्षिक व्यय 

  1. ढांचागत व्यय 

  • RWA  के ढांचागत विकास में व्यय  (भवन निर्माण आदि)
  • कर्मियों पर कुल व्यय 
  • स्वयंसेवकों को  कुल भुगतान 
  • अन्य (चोरी आदि)

२. विभिन्न गतिविधियों में कुल व्यय 

  1. शैक्षणिक गतिविधियों पर व्यय 
  2. खेल गतिविधियों पर व्यय 
  3. सामाजिक सेवा गतिविधियों पर व्यय 
  4. हुनर विकास गतिविधियों पर व्यय 
  5. वरिष्ठ नागरिक गतिविधियों पर व्यय 
  6. पुस्तकालय गतिविधियों पर व्यय 
  7. स्वच्छता और हरियाली गतिविधियों पर व्यय 
  8. अन्य गतिविधियों पर व्यय 

  • कुल क्लोजिंग बैलेंस 

  • RWA  की विशेष उपलब्धियां 

धन की व्यस्था (Source of fund)

RWAs को  सभी गतिविधियों के सञ्चालन के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। हमारे सामने अब सबसे बड़ी समस्या फण्ड का प्रबंध करना है।  यह फण्ड हम भारत सरकार से नहीं ले सकते क्योकि:- 
  • देश का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसी दशा में देश की संचित निधि पर  और अधिक दबाव डालना ठीक नहीं है।  
  • इस क्षेत्र में हम FDI की उम्मीद भी नहीं कर सकते क्योकि RWA के कार्यों से धन के लाभ की सम्भावनाये कम है।  
  • हम आपसी योगदान (उगाही) से भी फण्ड का प्रबंध नहीं कर सकते क्योकि यह अपर्याप्त होगा तथा जनता पर धन का भार अधिक कर देगा। 
  • हम केवल दान द्वारा प्राप्त राशि पर भी निर्भर नहीं हो सकते क्योकि यह अनिश्चित तथा अपर्याप्त होगी। 
आज राज्यों  में अनेक मान्यता प्राप्त राजनितिक दल विद्यमान है। वहीं केंद्र स्तर पर ६ बड़े राजनितिक दल मौजूद है। राजनितिक दलों के पास पार्टी फण्ड होता है जिसे वे विभिन्न सोर्सेज से एकत्रत करते है। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है, में चुनावों में मतदाताओं का रूझान जानना एक मुस्किल काम माना जाता है।  यह इसलिए है क्योकि लोकतंत्र में मतदाता तथा राजनितिक दलों में आपसी सहयोग तथा समझ का विकास करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। वहीँ राजनितिक दल एक बार चुनाव  होने के बाद अगले चुनावों तक जनता के संपर्क में नहीं रह पाते है।  वहीँ  चुनाव के समय ये राजनितिक दल मत प्राप्त करने के लिए शराब बांटना, नगद राशि देना तथा अन्य प्रकार के प्रलोभन देना आदि हत्कंडे अपनाते है।  शहरों में विधानसभा चुनावों में करोड़ों रूपया पानी की तरह बहा दिया जाता है. यह वह स्थान है जहाँ लोकतंत्रवादियों को सोचने की जरूरत है।  हम किस प्रकार इस धन के अपवव्य को नियंत्रित कर सकते है।  इसके लिए एक तंत्र  (सिस्टम) की जरूरत है जिसके माध्यम से विभिन्न राजनितिक दाल अपने धन का विकास कार्यों में प्रयोग कर जनता से हक़ से मत मांगने के अपने दावे को मजबूती प्रदान कर सकें। 

आज भारत की जनता को राजनितिक दलों के सहयोग की जरूरत है. इसके लिए सभी मुख्य राजनितिक दलों तथा राज्य स्तर के सभी मान्यताप्राप्त राजनितिक दलों को सम्मिलित रूप से देश के विकास में अपना योगदान देने की जरूरत है।  जरूरत है देश के मतदाता के रुझान को नियंत्रित करने वाले वातावरण को तैयार करने की, देश के मतदाता की  राजनितिक दलों के प्रति अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक बनाने  की। 
आज देश का मतदाता यह नहीं जानता कि  किस दल के प्रतिनिधि को मत दिया जाये. उसकी सोच केवल प्रत्यासी की नेतृत्व क्षमता तथा क्षेत्र में प्रभाव तक ही सिमित है।  वह दल की संयुक्त शक्ति के बारे में नहीं जानता। वह यह सोचता है कि चुनाव के बाद ये प्रत्याशी उसे भूल जाते है उन्हें केवल मतदाता की तब याद आती है जब चुनाव नजदीक आते है।  हमें मतदाता की इसी सोच में सुधार के लिए वातावरण तैयार करना होगा। 
इसके लिए राजनितिक पार्टियों को RWA  के लिए फण्ड का प्रबंध करना होगा।  

बजट 

  • सभी राजनितिक दलों के प्रदेशाध्यक्ष/राज्याध्यक्ष प्रतिवर्ष अप्रैल माह में CAO मुख्यालय में उपस्थित होंगे तथा राज्य के सभी RWAs के लिए फण्ड का आवंटन करेंगे जिसे बजट का नाम दिया जाएगा।
  • बजट PCAO द्वारा सभी CAOs के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 
  • सभी राजनितिक दलों द्वारा सभी RWAs को मिनिमम (निश्चित) धन राशि प्रदान करना अनिवार्य होगा। 
  • RWA का अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष उस RWA के विकास के लिए राजनितिक दलों से प्राप्त धन राशि की सूचना तथा ब्यौरा RWA क्षेत्र के सभी सदस्यों तक पहुँचाने की समुचित व्यस्था करेगा।  इसके लिए वह पर्चे बंटवाना, सभाओं का आयोजन करना आदि अनेक तरीकों से सदस्यों का ध्यान आकर्षित करेगा। 
  • बजट का प्रारूप निम्न प्रकार होगा :-

पार्टियों से प्राप्त धन राशि 

  • सभी मुख्य राजनितिक दलों से प्राप्त धन राशि 

  1. दलों के नाम तथा प्राप्त धन राशि 
  2. दलों द्वारा सभी RWAs  को अलग-अलग धन का वितरण  
  3. नए RWAs के गठन के लिए धन राशि 
  4. सभी CAOs  मुख्यालय तथा PCAO मुख्यालय के लिए धन राशि 
  5. आपात्कालीन कोष के लिए धन राशि 

  • राज्य स्तर के राजनितिक दलों से प्राप्त धन राशि 

  1. दलों का नाम तथा प्राप्त धन राशि 
  2. दलों द्वारा सभी RWAs  को अलग-अलग धन का वितरण
  3. नए RWAs के गठन के लिए धन राशि 
  4. सभी CAOs  मुख्यालय तथा PCAO मुख्यालय के लिए धन राशि 
  5. आपात्कालीन कोष के लिए धन राशि

विभिन्न आवेदन पत्र  

  • सदस्यता आवेदन पत्र 
  • स्वयंसेवक सदस्यता आवेदन पत्र 
  •  वरिष्ठ नागरिक क्लब सदस्यता आवेदन पत्र
  • पुस्तकलय सदस्यता आवेदन पत्र 
  •  जिम सदस्यता आवेदन पत्र
  • स्पोर्ट्स गतिविधी  आवेदन पत्र 
  • स्वयंसेवक सेवा  भुगतान  पत्र (Challan )
  • शपथ 

RWA के कार्य

१. शैक्षणिक गतिविधियाँ

  •  RWA  सदस्यों के परिवार के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण विषयों जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, प्रबंधन, व्यापार आदि विषयों पर कक्षाओं का आयोजन करेंगे। 
  • प्रत्येक स्वयंसेवक  जिस क्षेत्र में वह अनुभव रखता है उस क्षेत्र में रूचि रखने वाले स्टूडेंट्स से अपना ज्ञान बाँटने का प्रयत्न करेगा। 
  • RWA इस के लिए बाहरी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकेगा। 
  •  पेंटिंग प्रतियोगिताएँ, साइंस क्विज, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन करेगा। 
  •  RWA अपनी वेबसाइट पर सदस्यों को सभी सरकारी और गैर सरकारी रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध करवायेगा। 
  • RWA हर माह कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन करेगा।
  • RWA अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बेरोजगार युवकों के लिये रोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करने हेतु एक्सपर्ट्स की मदद लेगा। 
  • RWA के स्वयंसेवक  RWA की वेबसाइट पर दिन के एक निश्चित समय पर ऑनलाइन होंगे. इस समय सभी सदस्य उनसे उनके अनुभव के विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 

 २. खेल सम्बन्धी गतिविधियाँ 

  • RWA अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन सभी इच्छुक व्यक्तियों की सूचि तैयार करेगा जो नीचे लिखित किसी खेल में भाग लेने की रूचि रखते है। 
  • RWA प्रति माह विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, मुक्केबाजी, कुस्ती, कब्बडी,शतरंज आदि में प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा।
  • RWA अपने फण्ड से विभिन्न खेलों के उपकरण, कोच तथा खेलों के मैदानों की व्यस्था करेगा। 
  • RWA प्रतियोगितायो में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को नगद राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान कर खेलों को प्रोत्साहन देगा। 

३. सामाजिक सेवा सम्बन्धी गतिविधियाँ 

  • RWA अपने क्षेत्र के परिवारों से पुराने कपडे, कम्बल व खिलौनें एकत्र कर रैनबसेरों, बेघरों, तथा गरीबों में वितरित करने की व्यस्था करेगा। 
  • RWA  स्वयंसेवकों के माध्यम से अपने क्षेत्र के परिवारों से भोजन एकत्रित कर गरीब और बेसहारा लोगों में वितरित करने की व्यस्था करेगा। 
  • RWA  बाढ़, सूखा, आतंक जैसी आपदाओं से निपटने की लिए अपने क्षेत्र से जरूरी सामग्री एकत्रित कर पीड़ितों को वितरित करने का प्रबंध करेगा। 
  • RWA अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी विकलांगों, नेत्रहीनों, बहरों आदि की सूचि तैयार करेगा तथा उनके लिए निम्नलिखित व्यवस्थायें  करेगा :-
  1. स्वयंसेवक नेत्रहीनो के लिए समाचार पत्र पढ़ कर सुनाना 
  2. नेत्रहीनों को ब्रेललिपि की व्यस्था करके 
  3. बहरों को लिसनिंग डिवाइस प्रदान कर 
  4. विकलांगों को स्कूटर प्रदान कर 
  5. विकलांगों के आवागमन को सहज बनाकर 
  • RWA प्रत्येक माह रक्त दान शिविर का आयोजन करेगा 
  • स्वयंसेवक मतदान में निम्न प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे :-
  1. मतदाताओं का पहचान पत्र बनवाने में मदद करके 
  2. मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करके 
  • RWA स्वयंसेवक समय समय पर अपने क्षेत्र में प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। 
  • RWA अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को ड्रग्स जागरूता कार्यक्रम तथा अपराध जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करने के लिए आमंत्रित करेगा। 
  • RWA  के स्वयंसेवी अपने क्षेत्र के सदस्यों के द्वारा बुलाये जाने पर पारिवारिक समारोह में सेवा की भावना से भाग लेंगे तथा समारोह को सफल बनाने का प्रयाश करेंगे। 
  • RWA समय-समय पर परिवार निजोजन कार्यक्रमो का आयोजन कर छोटे परिवार के प्रति लोगों को जागरूक करेगा।  

 ४.  हुनर विकास कार्यक्रम 

  • RWA अपने क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई, कड़ाई, बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 
  • RWA समय समय पर मानवीय मूल्यों तथा व्यक्तित्व विकास आदि विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन करेगा। 
  • RWA इस के लिए मोटिवेशनल वक्ताओं की व्यस्था करेगा। 
  • RWA  अपने स्वंसेवको के लिए प्राथमिक चिकित्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करेगा तथा प्राथमिक चिकित्षा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। 
  • RWA देश को बड़े पैमाने पर स्वयंसेवक प्रदान करेगा।
  • RWA का अपना एक जिम होगा जिसमे सदस्य अपने शारीरिक विकास का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। 
  • RWA जिम के उपकरण की खरीद तथा देखरेख के लिए उत्तरदायी होगा। 
  • RWA समय समय पर डांस कक्षाओं का आयोजन करेगा तथा विशेषज्ञ की सेवाओं की व्यस्था करेगा। 
  • RWA क्षेत्र की बालिकाओं को आत्म-रक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यस्था करेगा। 
  • RWA  स्वयंसेवकों को तैराकी का प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यस्था करेगा। 
  • आग, पानी तथा भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव का प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यस्था करेगा। 

५.वरिष्ठ नागरिक क्लब 

  • RWA एक वरिष्ठ नागरिक क्लब का गठन करेगा। 
  • क्लब के सभी सदस्यों की देखभाल स्वयंसेवकों का एक समूह करेगा। 
  • RWA समय समय पर मॉर्निंग वाक, योगासन, प्राणायाम आदि कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। 
  • RWA क्लब के मनोरंजन के लिए हाश्य कवि सम्मेल्लन का आयोजन करेगा। 
  • RWA क्लब  लिए भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन करेगा।  
  • RWA क्लब के सदस्यों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान करने की व्यस्था करेगा। 
  • RWA  सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। 

६. पुस्तकालय सुविधा 

  • RWA के स्वयसेवक अपने क्षेत्र से पुरानी पुस्तकें एकत्र करेंगे तथा एक पुस्तकालय का निर्माण करेंगे। 
  • पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिकाएं, रोजगार समाचार तथा महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध होंगी। 
  • पुस्तकालय के सदस्य पुस्तक इशू करवा सकेंगे।
  • RWA अपनी वेबसाइट पर ई - पुस्तकालय की सुविधा देगा। 

७. हरियाली तथा स्वछता गतिविधियाँ

  • RWA अपने  स्वछता और हरियाली की व्यस्था करेगा। 
  • स्वयंसेवक  गलियों तथा पार्कों की सफाई तथा रखरखाव की देखरेख करेंगे। 
  • स्वयंसेवक सड़क के मैनहोल का खुला होना, सार्वजानिक शोचालय की सफाई की देखरेख करेंगे। 
  • RWA रंगबिरंगे फूलों के पौधे लगाकर उद्यानों की सुंदरता को बढ़ायेगा तथा बनाये रखेगा। 

८.अन्य गतिविधियाँ 

  • RWA समय समय पर विभिन्न विषयों पर जनचेतना रैली का आयोजन करेगा। 
  •  RWA स्वयंसेवकों के लिए वार्षिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजन करेगा। 
  • RWA  वर्ष में एक बार मेराथन का करेगा। 
  • RWA  हर माह स्वयंसेवकों  का एक समूह निकटतम सरकारी अस्पताल में बेसहारा तथा विकलांगों की देखरेख के लिए भेजेगा। 
  • RWA हर माह स्वयंसेवकों का एक समूह चिड़ियाघर वन्य पशुओं की देखरेख में सहायता के लिए भेजेगा। 
  • RWA क्षेत्र की सुरक्षा की लिए दरवाजे लगवाना, चौकीदार की व्यस्था करना, सी सी टीवी कैमरे लगवाना आदि व्यस्थाएं करेगा।   

RWA के लाभ 

  1. शिक्षा के विकास का वातावरण तैयार होगा। 
  2.  खेलों में भारत के प्रदर्शन में सुधार होगा। 
  3. सामाजिक सेवा का वातावरण तैयार होगा। 
  4. क्षेत्र के निवाशियों के हुनर का विकास होगा। 
  5. वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख ठीक तरह से हो सकेगी। 
  6. पुस्तकालय की सुविधा प्राप्त होगी। 
  7. हरियाली तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 
  8. जनजागरूकता में वृद्धि होगी। 
  9. राजनितिक दलों तथा जनता में आपसी समझ का विकास होगा। 
  10.  सहयोग तथा एकता की भावना का विकास होगा। 
  11. मतदाता का रूझान जानने में आसानी होगी। 
  12. देश के विकास में जनता के योगदान में वृद्धि होगी। 
  13. सरकार अपना ध्यान छोटी-छोटी समस्याओं से हटा कर बड़ी समस्याओं की और केंद्रित कर सकेगी।  
  14. रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। 
  15. ऐसे स्वयंसेवकों का निर्माण होगा जिनका पहले सेवा (service first attitude ) का नजरिया होगा तथा जो आग, पानी, भूकम्प, आतंक आदि सभी आपदाओं से जान-धन की अधिक हानि को रोक सकेंगे। 
  16.  कार्यसंतुस्टि में वृद्धि होगी।  (Payment based upon feedback system)
  17. देश की जनता को अधिक लचीलापन (Resilience) प्रदान होगा ।
  18. देश की जनता की बेध्यता (Vulnerability)  कम होगी ।

राजनितिक दलों को लाभ 

  • किसी RWA  को जिस राजनितिक दल से सर्वाधिकराशि प्राप्त हुई है उस RWA के क्षेत्र के मतदाताओं का रुझान उस राजनितिक दल की और हो जाएगा.  इससे क्षेत्र  के मतदाताओं का रुझान का पता लगाया जा सकेगा। 
  • यदि किसी वर्ष किसी RWA को दो या दो से अधिक दलों से लगभग समान धन राशि प्राप्त हुई है तो उस RWA के मतदाता सभी ५ वर्षों में उस क्षेत्र में राजनितिक दलों द्वारा प्रदान की गयी राशि को ध्यान में रखकर मतदान का फैसला करेंगे। 
  • यदि किसी RWA को किन्ही दो राजनितिक दलों से सभी पांच वर्षों में लगभग समान धनराशि प्राप्त हुई है तो मतदाताओं का रूझान इन्हीं दो राजनितिक दलों की और माना जायेगा। 

सारांश :

RWA  के माध्यम से भारतीय जनता का देश के विकाश की दिशा में यह संयुक्त प्रयास  देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा तथा भारत का गौरव विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएगा।  यह जनता की विकास में भागीदारी तथा जागरूकता में वृद्धि करेगा. मेरा माननीय प्रधानमंत्रीजी से नम्र निवेदन है कि भारत की जनता को यह अवसर प्रदान किया जाए। 


लेखक 

महेश कुमार बैरवा पुत्र श्री बदरी नारायण बैरवा 
२२२, सेक्टर - २, 
आर. के. पुरम , 
नई दिल्ली -११००२२ 
मोबाइल नंबर - 9999872064 
ईमेल पता - bairwa720@gmail.com
ब्लॉग का पता -colorsofhumanlife.blogspot.com















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